
घरघोड़ा।। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल काछी ने हत्या के आरोपी सनकुमार राठिया पिता चेतराम राठिया निवासी ग्राम मदनपुर चौकी रहनुमा खुर्द थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाए तथा ₹500 के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
उक्त मामले का उल्लेख करते हुए घरघोड़ा और पर सत्र न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया की चौकी रोल नंबर खुर्द थाना धरमजयगढ़ के अपराध क्रमांक 222 2021 अपराध अंतर्गत धारा 302 34 के मामले का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23/ 9/ 2021 को ग्राम मदनपुर चौकी रोल नंबर खुर्द में संध्या 7:00 बजे हीराराम रतिया एवं राजेश राठिया गांव के जयराम राजा के घर के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय आरोपी फिरूराम राठिया एवं सनकुमार राठिया दोनों जाकर उनके उड़द फसल को मवेशी चढ़ा देने की बात को लेकर गाली गलौज करने लगे तभी मनीराम राठिया आया और उन्हें फसल का नुकसान कर देंगे का गाली-गलौज मत करो कहा तब आरोपी फिरूराम राठिया गुस्से में आकर गाली गलौज कर मनीराम राठिया को जमीन पर पटक दिया और दांत से उसके चेहरे को काट दिया इस समय हीराराम राठिया बीच बचाव करने लगा तब आपराधी सन कुमार राठिया के द्वारा डंडे से हीराराम राठिया के सिर पर घातक चोट पहुंचाया गया था जिसका धरमजयगढ़ अस्पताल से इलाज चल रहा था जहां से उच्चतर इलाज हेतु रायगढ़ रेफर किया गया था रायगढ़ ले जाते समय दिनांक 26 /9 /2021 को रास्ते में हस्त मृत्यु हो गई थी मैं उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना धरमजयगढ़ में अपराध पंजीबद्ध का विवेचना की गई विवेचना उपरांत आरोपीगण के द्वारा अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के समक्ष धारा 302, 34 भा.द.वि. के तहत मामला प्रस्तुत किया गया था उक्त मामले में समस्त साक्ष का परीक्षण प्रति परीक्षण एवं बात पक्ष के तर्क सुनने के पक्ष न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अच्छेलाल काछी आरोपीगण के दोषी सिद्ध पाते हुए आरोपी संत कुमार रतिया पिता चेतराम राठिया को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के सजा सुनाई तथा अर्थ अर्थदंड से भी दंडित किए जाने का दण्डादेश एवं आरोपी फिरुराम राठिया के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323 की समक्ष कारावास एवं पांचवा रुपए के अर्थदन से दंडित किए जाने का डंडा देश पारित किया गया है।
अभियोजन की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक श्री राजेश सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई है।